
आजमगढ़: 06 जनवरी 2026 को वादी गुलशन उर्फ फौरेबी पुत्र लालमन कन्नौजिया, निवासी ग्राम खालिसपुर, थाना कप्तानगंज, द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गई कि दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा उसके पिता लालमन कन्नौजिया के पैर में गोली मारकर घायल कर दिया गया है। उक्त तहरीर के आधार पर थाना कप्तानगंज पर धारा 109(1) बीएनएस बनाम दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।
विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादी गुलशन उर्फ फौरेबी ने अपने सहयोगी विजय सिंह उर्फ लल्लू, निवासी भेदौरा, थाना अहरौला, (जो थाना अहरौला का हिस्ट्रीशीटर है) के साथ मिलकर षड्यंत्र रचते हुए अपने घर के बाहर फायरिंग की तथा अपने पिता के पैर को जलती लकड़ी से जला दिया। इसके पश्चात गोली लगने की झूठी अफवाह फैलाकर डायल 112 पर सूचना दी तथा थाना कप्तानगंज पर झूठा अभियोग पंजीकृत कराया।
प्रकरण में वादी और अब अभियुक्त द्वारा झूठा अभियोग पंजीकृत कर प्रशासन को गुमराह व परेशान करने के संबंध में धारा 229, 248, 61(2) बीएनएस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। थानाध्यक्ष जय प्रकाश के नेतृत्व में वादी अभियुक्त गुलशन उर्फ फौरेबी पुत्र लालमन कन्नौजिया को थाना कप्तानगंज क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।
