नाबालिग के अपहरण के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास व 51 हजार रुपए अर्थदंड की सुनाई सजा

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आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के अपहरण के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा इक्यावन हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के जज राम नारायन ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार अतरौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 5 अगस्त 2014 की भोर में लगभग चार बजे नाबालिग पीड़िता शौच के लिए निकली थी। तभी गांव के ही अमन सिंह उर्फ गोलू पुत्र राजेश सिंह ने पीड़िता का जबरदस्ती अपहरण कर लिया। आरोपी अमन सिंह उर्फ गोलू पीड़िता को भगाकर पंजाब ले गया। कुछ दिन बाद मौका पाकर पीड़िता ने अपने घर वालों को फोन पर सूचना दी तब पुलिस ने पीड़िता को ढूंढ़ निकाला तथा आरोपी अमन को गिरफ्तार किया गया। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश मिश्रा तथा दौलत यादव ने पीड़िता समेत कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत में आरोपी अमन सिंह उर्फ गोलू को सात वर्ष के कठोर कारावास तथा इक्यावन हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अतरौलिया क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण का मामला

कोर्ट ने एक आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सुनाई सजा

आरोपी के खिलाफ 51 हजार रुपए अर्थदंड की भी सुनाई सजा

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