अंबेडकरनगर के बसखारी थाना के जमऊपुर निवासी शिवकुमार त्रिपाठी पुत्र रमाशंकर त्रिपाठी ने अपनी भूमि को जालसाज के द्वारा अभिलेखागार की तरफ से अभिलेख का फर्जी नकल दस्तावेज बनवा कर अपने नाम करवाने और मामले में मुख्य राजस्व अधिकारी के यहां मुकदमा में फर्जी दस्तावेज को लगाने का आरोप लगाया था। पीड़ित ने कई बार शहर कोतवाली में इसकी शिकायत की और मुकदमा दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गुहार लगाई। मामले को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कार्रवाई का आदेश हुआ । इसके बाद आरोपी दयाशंकर मिश्र पुत्र सीताराम निवासी बस्ती उगर पट्टी थाना कंधरापुर के खिलाफ शहर कोतवाली में धारा 419, 420, 467, 468 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित के अनुसार वह अपनी नानी जोखना देवी के पैतृक निवास ग्राम चकिया थाना पवई में निवास करता है। पीड़ित की नानी ने अपनी संपूर्ण चल और अचल संपत्ति को पीड़ित के नाम रजिस्टर्ड वसीयत कर दिया था। जो राजस्व अभिलेख में नामांतरण और प्रविष्टि के लिए सदर तहसीलदार के न्यायालय में लंबित है। इसी दौरान आरोपी द्वारा फर्जी और कूट रचित आकार पत्र 45 तैयार कर के भूमि को अपने नाम करा लिया गया था। अब मामले का खुलासा होने पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है।
शहर कोतवाली में भूमि को जालसाजी से अपने नाम कराने पर मुकदमा दर्ज
अंबेडकर नगर निवासी पीड़ित ने मुख्यमंत्री से लगाई थी गुहार
मुख्यमंत्री कार्यालय के कार्रवाई के आदेश पर आरोपी पर एफआईआर दर्ज