तिराहे से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा न्यायालय

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पिछले साल 17 अक्टूबर को वादिनी मुकदमा ने थाना निजामाबाद पर लिखित तहरीर दी कि वादिनी मुकदमा की जेठानी द्वारा बक्से में रखा एक लाख रुपया नगद व सोने की लाकेट,सोने का बुन्दा,सोने की अंगूठी,तीन सोने की बाली को लेकर भाग जाने के सम्बन्ध में जेठानी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जिसमें विवेचना के बाद धारा 379 आईपीसी का विलोपन करते हुये धारा 342, 376, 506, 419, 420, 406 आईपीसी की वृद्धि की गयी , तथा अभियुक्ता जेठानी के नाम का विलोपन करते हुये अभियुक्त हाफिज अरमान पुत्र अब्दुल खालिक निवासी अमरुतानी बाग रसूलपुर थाना-गोरखनाथ जनपद गोरखपुर का नाम प्रकाश में लाया गया। जिसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ हुई। दौरान विवेचना प्रकाश में आया कि वादिनी मुकदमा की जेठानी को अभियुक्त हाफिज अरमान पुत्र अब्दुल खालिक ने बहला-फुसलाकर अपने पास बुलाया कर दुष्कर्म किया था।
रविवार को उप निरीक्षक कन्हैयालाल मौर्य मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त हाफिज अरमान पुत्र अब्दुल खालिक को सेण्टरवा तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय भेज दिया।

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