वादी मुकदमा ने थाना मेंहनगर पर लिखित तहरीर दी कि वादी मुकदमा की भाभी कहीं चली गयी थी, जिसके सम्बन्ध मे गुमशुदगी दर्ज करायी थी , जो वापस आ गयी है और बताई कि एक व्यक्ति से मेरी बात होती थी जो अपना नाम सोनू सिंह बताया था। इन्ही के साथ विगत दिनो से बात होती थी यह व्यक्ति मेरी भाभी को बहला फुसलाकर नागौर राजस्थान भगा ले गया। जब मेरी भाभी को जानकारी हुई कि इरफान पुत्र बाबू खाँ निवासी जाजूलाई थाना कोतवाली नगर जनपद नागौर, राजस्थान, अलाऊद्दीन पुत्र लियाकत निवासी गोडा कला थाना पोण्डा जिला नागौर, राजस्थान, मुमताज पुत्र बाबू खाँ जाजूलाई थाना कोतवाली नगर जनपद नागौर, राजस्थान के द्वारा मेरी भाभी से धर्म परिवर्तन कराकर निकाह किया गया। मेरी भाभी जब इस तथ्य को जान पायी कि यह राजपुत समाज का व्यक्ति नही है तो किसी तरह से भाग कर घर वापस आयी । जिसके सम्बन्ध में मेंहनगर थाना पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है। वही वादी मुकदमा द्वारा तहरीर सूचना दी गयी थी कि मेरी भाभी कही चली गयी है। जिसके सम्बन्ध में गुमशुदगी दर्ज की गयी थी। वादी द्वारा अपने भाभी का उम्र 24 वर्ष बताया गया था परन्तु बरामद होने के पश्चात प्रमाण पत्र के अवलोकन से वादी के भाभी की उम्र 16 वर्ष पायी गयी, जो नाबालिग है। इसी क्रम में
रविवार को उप निरीक्षक पवन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त इरफान, अलाउद्दीन और मुमताज को घटना में प्रयुक्त 2 मोबाइल के साथ रविवार को दोपहर ढाई बजे मानपुर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों को पुलिस ने न्यायालय भेज दिया।