नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मुकदमे में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 8 वर्ष के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपए के अर्थदंड की सुनाई सजा

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आजमगढ़: नाबालिग किशोरी के अपहरण तथा दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने शनिवार को एक आरोपी को आठ वर्ष के सश्रम कारावास तथा पंद्रह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार निजामाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव से चौदह वर्षीया पीड़िता 10 जून 2015 को दिन में दो बजे शौच के लिए घर से बाहर गई।तभी गांव का ही बलबीर उर्फ़ गप्पू पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत यादव ने कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी बलबीर उर्फ़ गप्पू को आठ वर्ष के सश्रम कारावास तथा पंद्रह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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