गुंडा एक्ट के तहत अपराधी पर सख्त कार्रवाई, अब थाने पर लगानी होगी हाजिरी

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आजमगढ़। जनपद में अपराध एवं कानून व्यवस्था पर नियंत्रण को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में थाना कन्धरापुर पुलिस की रिपोर्ट पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) आजमगढ़ ने एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।
पुलिस के अनुसार, चन्द्रभान यादव पुत्र केरा यादव निवासी मुजफ्फरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को गुंडा किस्म का व्यक्ति मानते हुए उसके विरुद्ध गुंडा एक्ट की धारा 3(1) के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। आदेश के तहत अभियुक्त को आगामी छह माह तक प्रत्येक पखवाड़े थाना कन्धरापुर पहुंचकर प्रभारी निरीक्षक के समक्ष अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर अभियुक्त के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
पुलिस अभिलेख के अनुसार अभियुक्त के खिलाफ थाना कन्धरापुर में कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें मारपीट, गाली-गलौज और गंभीर धाराओं से जुड़े मामले शामिल हैं।
अभियुक्त का आपराधिक इतिहास
मु0अ0सं0 39/2020 धारा 323/325/504 भादवि
मु0अ0सं0 59/2025 धारा 352/74 बीएनएस
mu0अ0सं0 149/2025 धारा 326E/351(2) बीएनएस
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि जनपद में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। आमजन की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे भी ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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