शादी से पहले मंगेतर को एकांत स्थान पर बात करने के बहाने बुलाकर चाकू से हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद, डेढ़ लाख का जुर्माना

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आजमगढ़। हत्या के एक चर्चित मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की आधी राशि मृतका के माता-पिता को दिए जाने का भी आदेश दिया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-1 कमलापति ने शुक्रवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादिनी पूजा निवासी पुरखीपुर थाना अतरौलिया की चचेरी ननद खुशबू का विवाह देवानंद उर्फ गोलू निवासी धनेज पांडे (पड़ौली) थाना अहिरौला के साथ तय हुआ था। तिलक समारोह भी संपन्न हो चुका था।
चार अगस्त 2021 को आरोपी देवानंद उर्फ गोलू ने खुशबू को फोन कर मिलने के लिए बुलाया। आरोपी के बुलाने पर खुशबू अपनी भाभी पूजा के साथ शाम करीब पांच बजे शाहपुर पहुंची। वहां से आरोपी दोनों को लेकर गोपाली पट्टी नहर पुलिया, थाना अतरौलिया के पास गया।
बताया गया कि पुलिया के पास देवानंद और खुशबू आपस में बातचीत करने लगे, जबकि पूजा कुछ दूरी पर खड़ी थी। इसी दौरान आरोपी ने अचानक खुशबू के गले पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल खुशबू की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई।
पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गोपाल पाण्डेय एवं संजीव कुमार सिंह ने कुल आठ गवाहों को अदालत में पेश किया।
दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी देवानंद उर्फ गोलू को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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