पुलिस ने हवाला कारोबारी अब्दुल मन्नान व सदस्य अन्जार के 50 लाख नकद व 15 लाख कीमत की कार को गैंगेस्टर एक्ट में किया कुर्क

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जहानागंज पुलिस ने हवाला कारोबारी अब्दुल मन्नान व सदस्य अन्जार के 50 लाख नकद व 15 लाख कीमत की कार को गैंगेस्टर एक्ट में किया कुर्क

थाना जहानागंज पुलिस ने
डी-238 गैंग के लीडर अब्दुल मन्नान व इसके सदस्य मोहम्मद अन्जार द्वारा हवाला कारोबार से अर्जित 65 लाख रूपये की चल संपत्ति को कुर्क किया है। जिसमें 50 लाख रूपये नकद व 01 हुण्डई क्रेटा कार कीमत लगभग 15 लाख रूपये शामिल है। संपत्ति को धारा 14(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है।
अभियुक्त अब्दुल मन्नान पुत्र एहरार अहमद निवासी ककरहटा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ मारपीट, हत्या के प्रयास व हवाला कारोबार जैसी जघन्य़ आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहा है तथा यह गैंग डी-238 का लीडर है। अभियुक्त द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अपराध कारित कर अवैध रूप से अर्जित धन से अपने नाम से वाहन हुण्डई क्रेटा कार नम्बर- यूपी 32 NU 1376 वर्ष 2023 में क्रय किया गया है। जिसकी कीमत करीब 15 लाख रूपये है। जबकि अभियुक्त अन्जर पुत्र अफजल अहमद निवासी ककरहटा थाना कोतवाली गैंग डी-238 का सदस्य है। अभियुक्त द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर हवाला कारोबार का अपराध कारित कर अवैध रूप से नकद धनराशि 50,00,000/- रूपये अर्जित किया गया है। उपरोक्त दोनों की चल सम्पत्ति 65 लाख रूपयें को अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ विशाल भारद्वाज के द्वारा कुर्की का आदेश प्राप्त कर रविवार को उक्त सम्पति को थाना प्रभारी जहानागंज कृष्ण कुमार गुप्ता द्वारा नियमानुसार जब्त किया गया।

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