किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में रेप और पॉक्सो की धारा बढ़ी, आरोपी गिरफ्तार

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आजमगढ़। कंधरापुर थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में पुलिस ने वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। किशोरी की बरामदगी और उसके बयान तथा शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई थीं।
पुलिस के अनुसार, 30 जून 2026 को किशोरी के पिता ने शिकायत दी थी कि उनकी नाबालिग पुत्री को राघवपुर निवासी विन्द्रेश चौहान (29) बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। शिकायत के आधार पर कंधरापुर थाने में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। मामले में चन्द्रशेखर चौहान और आरोपी की मां की संलिप्तता का भी आरोप लगाया गया था।
18 अगस्त को किशोरी की बरामदगी के बाद पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए। पुलिस के मुताबिक, बयान और शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के अवलोकन के आधार पर मुकदमे में धारा 64(1) बीएनएस और धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई।
इसके बाद वांछित आरोपी विन्द्रेश चौहान को आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के रेलवे फाटक के पास सुबह करीब 9:15 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
मामले की विवेचना वरिष्ठ उपनिरीक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह कर रहे हैं। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक नरेंद्र विक्रम सिंह, कांस्टेबल अजय यादव, कांस्टेबल रामशरन और महिला आरक्षी नीतू सिंह शामिल रहीं।

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