शादी का झांसा देकर किशोरी को भगाने वाला आरोपी गिरफ्तार, बस स्टैंड से सकुशल बरामद, चार महीने से चल रही थी तलाश, पुलिस ने सुल्तानपुर निवासी आरोपी को दबोचा; पॉक्सो एक्ट की धारा भी बढ़ाई

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आजमगढ़। पवई थाना क्षेत्र से करीब चार महीने पहले लापता हुई किशोरी को पुलिस ने मंगलवार को अतरौलिया बस स्टैंड से सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के आरोप में सुल्तानपुर निवासी 24 वर्षीय राजमणि शर्मा को भी गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने मुकदमे में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाते हुए आरोपी का चालान न्यायालय के लिए कर दिया।
पुलिस के अनुसार, पवई थाना क्षेत्र की रहने वाली किशोरी 9 अप्रैल 2026 को घर से बाहर जाने की बात कहकर निकली थी। देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद परिजनों ने 13 अप्रैल 2026 को पवई थाने में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 88/2026 के तहत बीएनएस की धारा 87 और 137(2) में केस दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू की।
किशोरी की तलाश में पुलिस लगातार संभावित स्थानों पर दबिश और सुरागरसी कर रही थी। इसी दौरान मंगलवार 1 सितंबर 2026 को पुलिस को महत्वपूर्ण सूचना मिली। उपनिरीक्षक लालबहादुर बिंद पुलिस टीम के साथ सूचना के आधार पर अतरौलिया बस स्टैंड पहुंचे। यहां पुलिस ने मुकदमे से संबंधित किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही उसके साथ मौजूद आरोपी राजमणि शर्मा (24) निवासी जनपद सुल्तानपुर को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी ने किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। किशोरी की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले की विवेचना को आगे बढ़ाते हुए मुकदमे में बीएनएस की धारा 137(2), 87 और 64(1) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 की बढ़ोतरी की गई है।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। उसे न्यायालय में पेश कर चालान किया जा रहा है। वहीं, किशोरी को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

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