बासी पावरोटी बताने से बिगड़ रहा था कारोबार, बेकरी संचालक ने चाकू से गला रेतकर की थी युवक शाहरुख की हत्या, नहर के पास मिले शव के मामले का खुलासा, एक्सल बेकरी का संचालक गिरफ्तार; पैरों को प्लास्टिक की रस्सी से बांधा था

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आजमगढ़। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गौरी नहर के पास मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए एक्सल बेकरी के संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, बेकरी की पावरोटी को खराब और बासी बताकर प्रचारित किए जाने से संचालक की बिक्री प्रभावित हो रही थी। इसी रंजिश में उसने युवक को सुनसान स्थान पर ले जाकर सब्जी काटने वाले चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद उसके पैरों को प्लास्टिक की रस्सी से बांध दिया था।
गौरतलब है कि 28 अक्टूबर 2026 को गंभीरपुर थाना क्षेत्र में गौरी नहर के पास एक युवक का शव मिला था। मृतक की गर्दन पर धारदार हथियार से चोट के निशान थे और उसके पैरों में रस्सी बंधी हुई थी। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने एक्सल बेकरी के अज्ञात मालिक के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 257/2026 के तहत हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।
मामले के खुलासे के लिए पुलिस ने मृतक के कपड़ों, साइकिल, घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। गोपनीय छानबीन और साक्ष्य संकलन के आधार पर एक्सल बेकरी के संचालक अरशद अहमद का नाम सामने आया। शुक्रवार, 6 नवंबर की रात करीब 12:05 बजे पुलिस ने उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस की पूछताछ में अरशद अहमद ने बताया कि वह करीब 12-13 वर्षों से गौरी गांव में बेकरी चला रहा है। मृतक उसकी बेकरी से पावरोटी लेकर क्षेत्र में बेचता था। आरोपित के मुताबिक, मृतक उसकी पावरोटी को खराब और बासी बताकर प्रचारित कर रहा था, जिससे दुकान की बिक्री प्रभावित हो रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था।
पुलिस के अनुसार, 27 अक्टूबर को विवाद के बाद आरोपी मृतक को बहाने से बेकरी के पास खेतों के रास्ते नहर किनारे सुनसान स्थान पर ले गया। वहां सब्जी काटने वाले चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। इसके बाद बेकरी में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की रस्सी से मृतक के पैर बांधकर वह वहां से चला गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई प्लास्टिक की रस्सी का एक बंडल बरामद किया है।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान 45 वर्षीय अरशद अहमद पुत्र अबुल कलाम निवासी ग्राम मंगरावा रायपुर, थाना गंभीरपुर, आजमगढ़ के रूप में हुई है। उसके खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 257/2026 में धारा 103(1) और 351(3) बीएनएस के तहत कार्रवाई की जा रही है।
घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी, उपनिरीक्षक विपिन द्विवेदी, योगेश सरोज, अभिषेक सिंह, अश्वनी मिश्रा सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।

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