गैंगेस्टर एक्ट में अपराधी की 31.29 लाख की भू संपत्ति की गई कर्क, पुलिस ने ढोल बजवा कर कार्रवाई का किया ऐलान, लगाया बोर्ड, जुटी रही भीड़

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आजमगढ़ पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त की अवैध सम्पत्ति (कीमत लगभग ₹31,29,840 रूपये) को 14(1) के तहत कुर्क किया गया। थाना जीयनपुर की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त अबू तालिब पुत्र हसन रज़ा उर्फ़ झिनकू की अवैध सम्पत्ति (कीमत लगभग 31,29,840 रू0) को 14(1) के तहत कुर्क कराया। 03 अप्रैल 2025 थाना बिलरियागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 97/25 धारा 2(ख)/(17)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 बनाम तैय्यब पुत्र हसन रजा उर्फ झिनकू निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज, अबू तालिब पुत्र हसन रजा उर्फ झिनकू निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज, झिनक उर्फ फैजान पुत्र अब्दुल कदर निवासी मुहम्मदपुर थाना बिलरियागंज, आमिद हम्जा पुत्र महमूद अहमद निवासी मुहम्मदपुर थाना बिलरियागंज की विवेचना थानाध्यक्ष जीयनपुर द्वारा सम्पादित की जा रही थी। मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्त अबू तालिब पुत्र हसन रज़ा उर्फ़ झिनकू निवासी नसीरपुर, जो एक शातिर किस्म का अपराधी है, के द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से अपनी माता उम्मतुन निसा के नाम से 23 फरवरी 2021 को ग्राम नसीरपुर फतेहपुर, थाना बिलरियागंज स्थित विक्रेता शमशीना बानो से गाटा संख्या 135/128 कुल 0.924 हे. में से 0.0226 हे. (56 कड़ी/56 वर्गमीटर) भूमि क्रय की गई थी। राजस्व विभाग द्वारा उक्त जमीन का मूल्य 31,29,840/- रुपया निर्धारित किया गया है। विवेचना के क्रम में थानाध्यक्ष द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के माध्यम से अभियुक्त द्वारा उक्त अवैध रुप से क्रय की गयी भूमि को जिला मजिस्ट्रेट महोदय, आजमगढ़ के समक्ष 14(1) की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ महोदय द्वारा उक्त जमीन को कुर्क करने हेतु 13 नवंबर 2025 को आदेश जारी किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में 18 नवंबर 2025 को क्षेत्राधिकारी सगड़ी अनिल कुमार वर्मा,नायब तहसीलदार सगड़ी – रंजीत बहादुर, थाना अध्यक्ष जीयनपुर – जितेन्द्र बहादुर सिंह (मय फोर्स), थाना अध्यक्ष बिलरियागंज – सुनील कुमार दुबे (मय फोर्स), कानूनगो – तहसील सगड़ी की मौजूदगी में अभियुक्त अबू तालिब पुत्र हसन रज़ा उर्फ़ झिनकू द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित उक्त सम्पत्ति को डुगडुगी पिटवाकर 14(1) के तहत कुर्क किया गया।
आपराधिक इतिहासः-

  1. मु0अ0सं0 240/2018 — धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना बिलरियागंज
  2. मु0अ0सं0 213/2024 — धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना बिलरियागंज
  3. मु0अ0सं0 271/2024 — धारा 303(2)/317(2) BNS व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना बिलरियागंज
  4. मु0अ0सं0 97/2025 — धारा 2(ख)(1)/2(ख)(17)/3(1) गैंगेस्टर एक्ट, थाना बिलरियागंज
  5. मु0अ0सं0 78/2025 — धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना बिलरियागंज

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