फर्जी न्यूज़ पोर्टल पर पूर्व विधायक के विरुद्ध सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद अभद्र टिप्पणी पर दर्ज मुकदमे में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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आजमगढ़: सगड़ी की पूर्व विधायक वंदना सिंह के विरुद्ध फेसबुक पर टिप्पणी करने वाले के मुकदमे में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो अमर सिंह ने एक आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट बढ़ने लगी है जो चिंताजनक है।इस पर रोक लगाने के लिए राज्य को एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए जो आपत्तिजनक पोस्ट पर आवश्यक कार्रवाई करें।अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा सुनील सिंह निवासी रौनापार ने थाना रौनापार में 6 नवंबर 2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके अनुसार आनंद गौड़ निवासी छपरा सुलतानपुर थाना जीयनपुर एक फर्जी न्यूज़ पोर्टल चलाता है।उसके पोस्ट पर शेख ओसामा रफत उर्फ मोहम्मद ओसामा निवासी चांदपार थाना जीयनपुर ने सगड़ी की पूर्व विधायक के नाम पर फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी किया है। जिससे आम जानमानस में काफी रोष व्याप्त है और इस तरह की टिप्पणी से सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है। इस मामले में आरोपित शेख ओसामा ने सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। जिसका सहायक शासकीय अधिवक्ता हरेंद्र सिंह तथा अभय दत्त गोंड ने प्रबल विरोध किया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत इस विश्वास पर पहुंचने की फर्जी आईडी पर किसी सम्मानित महिला के खिलाफ अफवाह फैलाई गई है।यह आपत्तिजनक पोस्ट एक महिला के विरुद्ध है। इसलिए ऐसे मामलों में सुनवाई के समय विशेष सावधानी बरती जाने की आवश्यकता है। अदालत ने समग्र परिस्थितियों पर विचार करने के बाद शेख ओसामा रफत की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दिया।

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