
आजमगढ़: थाना अतरौलिया क्षेत्रांतर्गत 08 नवम्बर 2025 की रात्रि में ग्राम गोरथानी में वादी राजू पुत्र हरिराम की दो प्रतिबंधित पशु को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बरदौर का ताला तोड़कर काट दिया गया था तथा छोड़कर अन्य अवशेष को उठा ले जाया गया था। वादी की तहरीर पर धारा 331(4), 305(a), 317(2) BNS, 3/5/8 गोवध अधिनियम पंजीकृत किया गया। दिनांक 18 नवंबर 2025 को थाना अतरौलिया पुलिस टीम द्वारा मुकदमे से संबंधित दो अभियुक्तों इरफान पुत्र वाजिद अली निवासी कौड़ाही, थाना बसखारी, अंबेडकर नगर (उम्र 36 वर्ष), शहजादे आलम उर्फ चांद पुत्र मोहम्मद इलियास, मोहल्ला अब्दुल कलाम नगर, कस्बा अतरौलिया (उम्र 32 वर्ष को घटना में प्रयुक्त 02 चापड़ व 10,500 रूपये के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। 22 नवंबर 2025 को सुबह 04:08 बजे, थाना अतरौलिया पुलिस द्वारा सुखीपुर अंडरपास के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे सर्विस लेन की ओर से कटका–अम्बेडकरनगर की तरफ से एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया। पुलिस द्वारा रुकने का संकेत देने पर वह पुलिस टीम पर फायर करते हुए भागने लगा। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के बाएँ पैर में गोली लगी तथा उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त आरिफ पुत्र इरफान अंधेरे का फायदा उठाकर घटना स्थल से मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें सक्रिय हैं। घायल इनामिया अभियुक्त की पहचान करीम पुत्र मकसूद अहमद, निवासी – रफीउल्लाहपुर (रन्नू खां का पुरा), थाना जलालपुर, जनपद अंबेडकरनगर के रूप में की गयी । इलाज हेतु सीएचसी अतरौलिया भेजा गया है। घायल इनामिया अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा, 02 जिंदा कारतूस, 01 खोखा कारतूस व अवैध मांस बिक्री से अर्जित ₹3,200/- बरामद किया गया। पूछताछ में अभियुक्त करीम ने स्वीकार किया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर प्रतिबंधित पशुओं की चोरी एवं वध की घटनाओं को अंजाम देता है। बरामद असलहा वह लोगों को डराने एवं अपनी सुरक्षा हेतु प्रयोग करता था। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 08/09.11.2025 को ग्राम गोरथानी स्थित एक बरदौर का ताला तोड़कर उसमें बंधे दो प्रतिबंधित पशुओं का वध किया गया था। उनके सिर व मलबे को वहीं छोड़कर शेष मांस को आरिफ द्वारा लायी गई सफेद रंग की कार में भरकर ले जाया गया था। अवैध मांस बिक्री के बाद प्राप्त धन को सभी साथियों में बाँटा गया था। बरामद ₹3,200/- उसी हिस्सेदारी की बची हुई रकम है।
अभियुक्त करीम ने बताया कि यह कार्य वह निम्न साथियों के साथ मिलकर करता था आरिफ पुत्र इरफान, ग्राम नगपुर, थाना जलालपुर, जनपद अम्बेडकर नगर, इरफान पुत्र वाजिद अली, ग्राम कौड़ाही, थाना बसखारी, जनपद अम्बेडकर नगर, एकलाख अहमद पुत्र मोहम्मद रईस, ग्राम नगपुर, थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर, शमीम पुत्र मकसूद, ग्राम रफीउल्लाहपुर, थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर, शहजादे आलम उर्फ़ चांद पुत्र मोहम्मद इलियास, वार्ड 05, अतरौलिया हैं।
