
आजमगढ़: वादिनी रागिनी सिंह पत्नी कुँवर सत्येन्द्र प्रताप सिंह, निवासी मोहल्ला लछिरामपुर, थाना कोतवाली, द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट (FTC महिला) द्वारा दिनांक 15.09.2025 को वादिनी को पति के घर में रहने हेतु आदेश पारित किया गया था।
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिला प्रोबेशन अधिकारी (DPO) आज़मगढ़ की टीम, थाना कोतवाली एवं चौकी बलरामपुर पुलिस टीम वादिनी को उसके घर में प्रवेश कराने हेतु पहुँची।
इस दौरान घर पर मौजूद —
• कुँवर सत्येन्द्र प्रताप सिंह
• कुँवर विक्रम सूर्यवंश सिंह
• कुँवर शैलेन्द्र प्रताप सिंह
• पार्वती सिंह पत्नी स्व0 रघुराज सिंह
• वनिशा सिंह पुत्री कुँवर विक्रम सूर्यवंश सिंह ने वादिनी व उसके बच्चों को देखकर गाली-गलौज करना शुरू कर दिया तथा पुलिस व DPO टीम के समझाने पर भी असहयोग किया।
वादिनी द्वारा आरोप लगाया गया कि घर में अवैध असलहा निर्माण से सम्बन्धित सामान मौजूद है एवं उक्त परिवार द्वारा विरोध करने पर उसे घर में नहीं रहने दिया जा रहा है।
उपरोक्त प्रकरण में थाना कोतवाली पर मुकदमा धारा 352 BNS व 3/25/35 Arms Act, दिनांक 21.11.2025 को पंजीकृत किया गया।
गठित टीम द्वारा घटना स्थल ग्राम लक्षीरामपुर पहुँचकर जांच की गई।जांच में पाया गया कि स्थल पर निर्माणाधीन बाथरूम व मकान से सम्बन्धित घरेलू व प्लम्बिंग/इलेक्ट्रिक सामान उपलब्ध था।
कोई भी अवैध असलहा निर्माण फैक्ट्री, अर्द्धनिर्मित असलहे या असलहा निर्माण में प्रयुक्त होने वाले किसी भी उपकरण का साक्ष्य नहीं मिला।
स्थानीय लोगों से जानकारी के अनुसार घर में केवल पार्वती देवी (उम्र लगभग 65 वर्ष) रहती हैं, कोई किरायेदार नहीं है।
वादिनी एवं उसके पति के मध्य न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है।
घरेलू सामान का वीडियो बनाकर वादिनी द्वारा असलहा फैक्ट्री के रूप में वायरल किया गया था, जिसकी जांच में पुष्टि नहीं हुई। बरामदगी का विवरण
- ड्रिल मशीन – 01
- कटर मशीन – 01
- हथौड़ी – 05
- विभिन्न आकार के रिंच – 15
- लोहे काटने की आरी – 01
- गड़ाशा – 01
- प्लास – 02
- चुड़ी बनाने की मशीन – 01
- रेती – 01
- कटी हुई पाइप – 05
