रास्ते के विवाद में गोली मारकर हत्या मामले में 2 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, प्रत्येक को दी 1 लाख के अर्थदंड की सजा, 5 वर्ष पूर्व की घटना

Blog
Spread the love

आजमगढ़: हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को एक एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी राशि मृतक के लड़के को दिया जाएगा।यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार बिलरियागंज थाना क्षेत्र के खानपुर भगत पट्टी गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 अप्रैल 2020 की सुबह लगभग आठ बजे राजीव सिंह तथा सत्यनारायन सिंह वादी मुकदमा विवेक सिंह के चाचा रमाकांत सिंह को मारने लगे।जब वादी मुकदमा के पिता रामानुज सिंह एतराज करते हुए दोनों हमलावरों को डांटने लगे तब सत्यनारायन सिंह के ललकारने पर राजीव सिंह ने वादी मुकदमा के पिता रामानुज सिंह को गोली मार दी।जिससे मौके पर ही रामानुज सिंह की मृत्यु हो गई।पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद तीन आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी।एक आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता पियूष प्रियदर्शी त्रिपाठी, दीपक मिश्रा तथा अरुण कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट ने कुल दस गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राजीव सिंह तथा सत्यनारायण सिंह को आजीवन कारावास तथा एक एक लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *