
आजमगढ़: आवेदक वादी आकाश चौहान पुत्र रामजियावन चौहान ग्राम मिर्जापुर थाना देवगांव द्वारा SSP डॉ अनिल कुमार को अवगत कराया गया कि ग्राम प्रधान सोनू प्रजापति द्वारा अपने साथियों के साथ पुरानी रंजिश के चलते उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें उन्हें चोटें आईं। घटना के संबंध में थाना देवगांव पर तीन नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 लालबहादुर प्रसाद द्वारा की जा रही है। विवेचना में उ0नि0 द्वारा उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को जेल भेजने, चार्जशीट लगाने तथा प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करने के नाम पर वादी से ₹5000 की अवैध धनराशि की मांग की जा रही है।
वादी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मामले को तत्काल संज्ञान में लिया गया तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच हेतु क्षेत्राधिकारी लालगंज को निर्देशित किया गया। जांच में उ0नि0 लालबहादुर प्रसाद प्रथमदृष्टया दोषी पाए गए।जांच में यह भी पुष्टि हुई कि शिकायत में उल्लिखित अवैध धनराशि की मांग करने की बात सत्य पाई गई, जो कि पुलिस विभाग की गरिमा एवं आचरण संहिता के प्रतिकूल है।
जांच रिपोर्ट के आधार पर—
उ0नि0 लालबहादुर प्रसाद के विरुद्ध थाना देवगांव पर मु0अ0सं0 441/2025 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में अभियोग पंजीकृत कर, हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। उक्त उ0नि0 को निलंबित कर दिया गया है।
SSP ने बताया कि विभाग स्पष्ट करता है कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, अवैध धन उगाही या अनैतिक मांग पूर्णतः अस्वीकार्य है। ऐसे कृत्यों पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई गई है।
जो भी कर्मचारी इस प्रकार के गलत आचरण में संलिप्त पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध तत्काल कड़ी विधिक और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सभी कर्मियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और पारदर्शिता से करें।
