
आजमगढ़। जहानगंज ब्लाक में मनरेगा से पोखरी खुदाई कार्य में हुई वित्तीय अनियमितता के मामले में चार लोगों के खिलाफ डीएम ने कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। इनमें दो तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी, एक ग्राम पंचायत अधिकारी और एक तकनीकी सहायक शामिल हैं।
ग्राम पंचायत कुंजी, विकास खण्ड जहानागंज के निवासी रामनवल पुत्र हरिराम द्वारा की गई शिकायत पर जांच कराई गई। इस संबंध में भूमि संरक्षण अधिकारी आजमगढ़ को जांच अधिकारी नामित किया गया और उनके सहयोगार्थ अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि० प्रान्तीय खण्ड आजमगढ़ को तकनीकी अधिकारी बनाया गया।
जांच के दौरान पाया गया कि स्थलीय निरीक्षण के समय पोखरी का कार्य नहीं हुआ था। जबकि माप पुस्तिका (एम०बी०) के अनुसार पोखरी पर चार किस्तों में 3,78,713 रुपये का भुगतान किया गया। इसमें धनराशि का दुरुपयोग पाया गया। मनरेगा की साइट पर उपलब्ध मस्टररोल के अनुसार कुल 3,75,066 रुपये का भुगतान होना पाया गया।
जांच में यह स्पष्ट हुआ कि जनार्दन सिंह तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पं०)/प्रशासक जहानागंज (सेवानिवृत्त) द्वारा 75,777 रुपये, राजेश कुमार सहायक विकास अधिकारी (आई०एस०बी०) जहानागंज द्वारा 49,245 रुपये, मनोज कुमार सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा 1,25,022 रुपये तथा प्रमोद कुमार सिंह तकनीकी सहायक द्वारा 1,25,022 रुपये का दुरुपयोग किया गया।
जांच में दोषी पाए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार ने जिला विकास अधिकारी, उपायुक्त श्रम रोजगार (मनरेगा) एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया है कि संबंधित चारों अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।