फर्जी जमानत लेने वाला पेशेवर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अबतक 52 फर्जी जमानतदार, अभियुक्त हो चुके है गिरफ्तार

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आजमगढ़: 12 नवंबर 2025 को वादी यादवेन्द्र पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर, आज़मगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि जनपद के विभिन्न गंभीर अपराधों—डकैती, लूट, हत्या, चोरी, नकबजनी, गैंगेस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट, अवैध शस्त्र आदि—में निरुद्ध अभियुक्तों की जमानत में जमानतदारों की मिलीभगत पाई गई है। कूटरचित अभिलेखों का प्रयोग कर एक ही जमानतदार द्वारा कई अभियुक्तों की जमानतें एक ही प्रपत्र से ली गईं, तथा पूर्व में ली गई जमानतों का उल्लेख न्यायालय में नहीं किया गया।
इस साजिश में जमानत लेने हेतु फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया गया।
इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 594/25, धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 111 बीएनएस बनाम कुल 99 अभियुक्त (50 जमानतदार, 49 मूल अभियुक्त) पंजीकृत किया गया।
पूर्व में 41 फर्जी जमानतदार एवं 10 अभियुक्तों (कुल 51 अपराधियों) को किया गया था, अब तक कुल 52 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।
इस प्रकरण की विवेचना प्रभारी निरीक्षक क्राइम ब्रांच सुदेश कुमार सिंह द्वारा की जा रही है। उ०नि० प्रमोद कुमार यादव मय पुलिस टीम के जमुड़ी शराब ठेके के पास मौजूद थे कि मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमे में वांछित अभियुक्त मोहब्बतपुर मोड़ पर खड़ा है।
सूचना के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का नाम/पता: बृजेश कुमार उर्फ मलिक पुत्र निरंकार, निवासी दामोदरपुर (गजहड़ा) थाना मुबारकपुर, जनपद आज़मगढ़ — उम्र लगभग 24 वर्ष है।
अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

  1. मु0अ0सं0 256/25 धारा 303(2), 317(4), 317(5),112(2) बीएनएस थाना सिधारी
  2. मु0अ0सं0 257/25 धारा 303(2), 317(4), 317(5),112(2) बीएनएस थाना सिधारी
  3. मु0अ0सं0 005/23 धारा 379/411 भादवि GRP आज़मगढ़
  4. मु0अ0सं0 007/22 धारा 380/411 भादवि GRP आज़मगढ़
  5. मु0अ0सं0 005/23 धारा 379/411 भादवि GRP मऊ
  6. मु0अ0सं0 668/2024 धारा 305, 317(2), 317(4), 317(5), 331(3) BNS थाना कोतवाली आज़मगढ़
  7. मु0अ0सं0 0282/2025 धारा 112(2), 303(2), 317(2), 317(4), 317(5) BNS थाना सिधारी
  8. मु0अ0सं0 0286/2025 धारा 112(2), 305, 317(2), 317(4), 317(5) BNS थाना सिधारी
  9. मु0अ0सं0 NIL/25 धारा 3(1) गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना मुबारकपुर

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