किशोरी को झांसा देकर भगाने और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, आर्थिक दण्ड अलग से लगाया

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आजमगढ़: नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने तथा दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी को सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा सात हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पोक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की पंद्रह वर्षीया नाबालिग़ किशोरी 5 नवंबर 2014 को पढ़ने के लिए विद्यालय गई लेकिन घर नहीं लौटी।पीड़िता की मां ने इधर उधर पता करने के बाद आरोपी नौशाद पुत्र तौकीर निवासी सठियांव थाना मुबारकपुर के साथ साथ उसके घर वालों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी नौशाद के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दौलत यादव ने कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी नौशाद को सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा सात हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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