गुंडा एक्ट के तहत दो अपराधी दो माह के लिए जिलाबदर

Uncategorized

आजमगढ़। जनपद में अपराध नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने गुंडा एक्ट के अंतर्गत दो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर दोनों को दो माह के लिए जनपद की सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के क्रम में चोरी व आपराधिक षड्यंत्र जैसी गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों पर कार्रवाई की गई। इसी क्रम में थाना तहबरपुर क्षेत्र के दो अपराधियों के विरुद्ध गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ ने उन्हें 11 मार्च 2026 से दो माह के लिए जिलाबदर कर दिया है।
जिलाबदर किए गए अपराधियों में सल्टू राम पुत्र रामचरन निवासी ग्राम नसीरूद्दीनपुर थाना तहबरपुर तथा संजय कुमार पुत्र मूरी राम निवासी ग्राम खरचलपुर थाना तहबरपुर शामिल हैं। पुलिस के अनुसार दोनों अपराधियों की गतिविधियां जनपद में कानून-व्यवस्था के लिए खतरा मानी जा रही थीं, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *