आजमगढ़ में युवक की हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त 24 घण्टे के अन्दर पुलिस मुठभेड में जौनपुर का बदमाश हुआ घायल, गिरफ्तार, एक दिन पूर्व लाठी डंडे से पीट कर हुई थी हत्या

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आजमगढ़: थाना मेंहनाजपुर के थाना प्रभारी उ0नि0 मनीष पाल पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 31 दिसंबर को थाना क्षेत्र में हुई हत्या की घटना में वांछित अभियुक्त ऊचहुआ से मानिकपुर की ओर जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी द्वारा तत्काल पुलिस टीम के साथ मानिकपुर मोड़ से 200 मीटर पहले पुलिया के पास घेराबंदी की गई। कुछ समय पश्चात ऊचहुआ की ओर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस बल द्वारा रुकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखकर अभियुक्त द्वारा भागने का प्रयास किया गया, किन्तु अभियुक्त द्वारा स्वयं को घिरता हुआ देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लग गई। घायल अभियुक्त की पहचान वरुण यादव उर्फ शेरू यादव पुत्र अवधराज यादव, निवासी ऊचहुआ, थाना चन्दवक, जनपद जौनपुर के रूप में की गयी। जो थाना क्षेत्र में 31 दिसंबर की देर रात को हुई हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त था। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा .315 बोर, एक जिन्दा कारतूस .315 बोर, एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त वरूण यादव द्वारा पूछताछ में बताया गया कि रंजिशन मैं अपने भाई अरूण यादव उर्फ वकील यादव पुत्र अवधराज यादव तथा साथी रवि यादव पुत्र स्व0 उदयराज यादव व लालू यादव पुत्र प्यारेलाल यादव समस्त निवासीगण उचहुआ, थाना चन्दवक, जनपद जौनपुर के साथ मिलकर मारूकामाता मंदिर के पास अखिलेश सोनकर पुत्र संतोष सोनकर को मारापीटा और उसे घायल अवस्था में वहीं छोड़कर भाग गये थे, जिसकी बाद में मृत्यु हो गयी थी। दिनांक 31.12.2025 को आवेदक शुभम सोनकर पुत्र उदयभान सोनकर, निवासी दरियापुर नेवादा, थाना मेंहनाजपुर, द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरे चाचा के लड़के अखिलेश सोनकर पुत्र संतोष सोनकर, उम्र 24 वर्ष को कुछ लोगों द्वारा मारूकामाता मंदिर के पास सिर पर डण्डे से प्रहार किया गया, जिससे मेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गयी। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर धारा 103(1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

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