दो अल्ट्रासाउंड केंद्रों को नियमों के उल्लंघन एवं बिना वैध पंजीकरण के संचालित पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से किया सीज

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आजमगढ़: जिलाधिकारी के आदेश एवं मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एन. आर. वर्मा के निर्देश पर जनपद में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी केंद्रों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में एडिशनल सीएमओ, नोडल अधिकारी पीसी पीएनडीटी (अल्ट्रासाउंड) के नेतृत्व में जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा हरैया क्षेत्र में औचक निरीक्षण एवं छापेमारी की गई।
उक्त कार्रवाई के दौरान दो अल्ट्रासाउंड केंद्रों को नियमों के उल्लंघन एवं बिना वैध पंजीकरण के संचालित पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया।
निरीक्षण में निम्न केंद्रों पर अनियमितताएं पाई गईं
जनता अल्ट्रासाउंड सेंटर पर निरीक्षण के दौरान यह केंद्र अपंजीकृत पाया गया। मौके पर अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध थी, परंतु संचालन की स्थिति संदिग्ध पाई गई। निरीक्षण के समय कोई मरीज अथवा अधिकृत चिकित्सक उपस्थित नहीं था। नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए केंद्र को सीज कर दिया गया।
शिवम सोनोग्राफी सेंटर – यह केंद्र भी बिना वैध पंजीकरण के संचालित पाया गया। केंद्र के भीतर एक छोटी अल्ट्रासाउंड मशीन मिली। छापेमारी के समय न तो कोई मरीज मौजूद था और न ही कोई पंजीकृत चिकित्सक। अनियमितताओं के चलते केंद्र को सीज कर दिया गया।
कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार हरैया, स्वास्थ्य केंद्र हरैया के प्रभारी, सहायक धीरेंद्र शुक्ला , फार्मासिस्ट सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। टीम द्वारा मौके पर उपलब्ध उपकरणों की इन्वेंटरी तैयार की गई तथा फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी के माध्यम से संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी रूप से पूर्ण किया गया। इसके उपरांत दोनों केंद्रों को लॉक कर सीज कर दिया गया।
प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बिना वैध पंजीकरण, आवश्यक अनुमति एवं पंजीकृत चिकित्सक के किसी भी अल्ट्रासाउंड/सोनोग्राफी केंद्र का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित है। भविष्य में भी इस प्रकार के अवैध संचालन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सीज किए गए केंद्रों के संबंध में नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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