






आजमगढ़। जिला बदर किए गए एक अपराधी को आदेश का उल्लंघन करते हुए जनपद की सीमा में पाए जाने पर अहरौला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस के अनुसार अभियुक्त राजकुमार उर्फ रामकुमार यादव पुत्र लौटन यादव निवासी सहबानीपुर थाना अहरौला को अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू-राजस्व) आजमगढ़ के आदेश दिनांक 29 जनवरी 2026 के तहत चार माह के लिए जनपद की सीमा से जिला बदर किया गया था। आदेश की जानकारी आरोपी को विधिवत दी गई थी और क्षेत्र में मुनादी भी कराई गई थी। इसके बावजूद वह जनपद की सीमा में पाया गया।
सूचना पर मंडी से दबोचा
सोमवार की रात उपनिरीक्षक यश सिंह पटेल, उपनिरीक्षक श्याम कुमार दूबे तथा हमराही पुलिस कर्मियों के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान सूचना मिली कि जिला बदर अपराधी राजकुमार अहरौला सब्जी मंडी क्षेत्र में मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी और करीब 8:20 बजे आरोपी को मंडी से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना अहरौला में मुकदमा संख्या 67/26 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
आरोपी का आपराधिक इतिहास
पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम तथा मारपीट, घर में घुसकर हमला करने जैसी धाराएं शामिल हैं।
