किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मुकदमे में अदालत ने आरोपी को छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रूपये अर्थदंड की सुनाई सजा

Uncategorized

किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी को केवल छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार निजामाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 12 नवम्बर 2021 की शाम साढ़े चार बजे घर से कुछ खरीदने निकली तथा घर नहीं लौटी।इस मामले में पीड़िता के बाबा ने अरमान निवासी सिपाह थाना निजामाबाद पर पीड़िता के अपहरण का आरोप लगाते हुए नामजद मुकदमा दर्ज कराया।पुलिस ने पीड़िता को बरामद करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत यादव ने कुल आठ गवाहों को परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अरमान को छेड़खानी का दोषी पाते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *