नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 9 वर्ष की सुनाई सजा, 17 हजार का आर्थिक दण्ड का आदेश

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आजमगढ़: नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत में एक आरोपी को नौ वर्ष के सश्रम कारावास तथा सत्रह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार निजामाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीया पीड़िता 5 जनवरी 2015 को दिन में बारह बजे शौच के लिए घर से बाहर नदी की तरफ गई।तभी गांव का ही संजय उर्फ संजू पीड़िता को घसीट कर बाग की तरफ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत यादव ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी संजय उर्फ संजू को नौ वर्ष के सश्रम कारावास तथा सत्रह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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