




आजमगढ़: 16 फरवरी 2026 को थाना निजामाबाद पर तहरीर प्राप्त 2 कि 14 फरवरी को एक नाबालिग युवती को बहला-फुसलाकर ईंट भट्ठे के समीप एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया गया। तत्पश्चात अभियुक्ता जुगनू पत्नी अब्दुल्ला द्वारा अपने पति अब्दुल्ला पुत्र सोहराब निवासी रोवा थाना रानी की सराय को बुलाया गया, जिसने युवती के साथ दुष्कर्म किया। अभियुक्ता द्वारा घटना का वीडियो मोबाइल फोन से बनाने तथा पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने का भी दिया गया। धारा 65(1), 127(2), 61(2), 351(3) बी0एन0एस0 व 5L/6 पॉक्सो एक्ट का अभियोग अभियुक्त उपरोक्त आदि 02 के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना थानाध्यक्ष हीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा की जा रही है। मुख्य अभियुक्त अब्दुल्ला को 19 फरवरी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। सूचना प्राप्त हुई कि प्रकरण से संबंधित अभियुक्ता जुगनू अपने एक रिश्तेदार के घर फरिहा क्षेत्र में मौजूद है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए फरिहा पोखरे के पास स्थित घर के बाहर से अभियुक्ता को हिरासत में लिया गया। अभियुक्ता को मुकदमा उपरोक्त से अवगत कराते हुए नियमानुसार न्यायालय भेजा गया।
