फर्जी नक्शा-नजरी व कूटरचित अभिलेख तैयार कर जमीन बेचने के नाम पर कुल ₹2,87,00,000 (लगभग 2 करोड़ 87 लाख रुपये) रुपये की ठगी करने वाला जालसाज चढ़ा हत्थे, पत्नी, पुत्र समेत अन्य की है तलाश

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आजमगढ़: थाना कोतवाली पुलिस व स्वॉट टीम द्वारा गैंगेस्टर, हिस्ट्रीशीटर व भूमाफिया अभियुक्त कृष्णचन्द्र राय द्वारा फर्जी नक्शा-नजरी व कूटरचित अभिलेख तैयार कर जमीन बेचने के नाम पर कुल ₹2,87,00,000 (लगभग 2 करोड़ 87 लाख रुपये) रुपये की ठगी का खुलासा किया गया। संगठित गिरोह बनाकर लोगों को झांसे में लेकर ठगी करने वाला 01 गैंगेस्टर, हिस्ट्रीशीटर, भूमाफिया शातिर अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। अभियुक्त द्वारा अपने गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर फर्जी नक्शा-नजरी व कूटरचित अभिलेख तैयार कर जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के कुल 13 मामलों में अब तक कुल  ₹2,87,00,000 (लगभग 2 करोड़ 87 लाख रुपये) की ठगी किया जा चुका है। गैंगेस्टर, हिस्ट्रीशीटर व भूमाफिया कृष्णचन्द्र राय के पत्नी व पुत्र पर भी थाना जीयनपुर में गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है। वादी रूद्रान्श राय पुत्र विनोद राय निवासी ग्राम मधुबन, पोस्ट कन्धरापुर, तहसील सगड़ी द्वारा थाना कोतवाली पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उनके पूर्व परिचित कृष्णचन्द्र राय पुत्र सुखसागर राय निवासी ग्राम मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह जो जमीन खरीद-फरोख्त व दलाली का कार्य करता है, द्वारा मई 2023 में कोडर अजमतपुर स्थित भूमि को बेचने का प्रस्ताव दिया गया। कृष्णचन्द्र राय द्वारा बार-बार संपर्क कर वादी को जमीन खरीदने के लिए प्रेरित किया गया तथा कथित जमीन मालिकों से मुलाकात कराकर यह विश्वास दिलाया गया कि जमीन का एग्रीमेंट कर दिया जायेगा तथा भुगतान किस्तों में लिया जायेगा। इसके पश्चात अभियुक्त कृष्णचन्द्र राय, उसकी पत्नी रेनू राय, पुत्र संगम राय तथा गैंग के अन्य सदस्यों द्वारा वादी को कोडर अजमतपुर स्थित लगभग 10 बिस्वा भूमि दिखाई गयी, जिसकी चारों तरफ बाउंड्रीवाल बनी हुई थी। अभियुक्तों द्वारा उक्त भूमि को विवाद-मुक्त बताते हुए 10 लाख रुपये प्रति बिस्वा के हिसाब से सौदा तय किया गया तथा पैसों की तत्काल आवश्यकता बताकर वादी से कुल 33,30,000 रुपये (तैंतीस लाख तीस हजार रुपये) विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से अग्रिम धनराशि प्राप्त कर ली गयी। दिनांक 04.09.2023 को कुछ व्यक्तियों द्वारा आंशिक रूप से जमीन का एग्रीमेंट किया गया, किन्तु शेष कथित जमीन मालिकों द्वारा न तो एग्रीमेंट किया गया और न ही जमीन पर कब्जा दिया गया। बार-बार टालमटोल करने पर वादी को संदेह हुआ तथा स्थानीय स्तर पर जानकारी करने पर पता चला कि दिखाई गयी अधिकांश भूमि बंजर भूमि है तथा कई गाटा संख्या उस स्थान से संबंधित ही नहीं हैं। अभियुक्तों द्वारा वादी को विश्वास में लेने के लिए राजस्व अभिलेखों का कूटरचित नक्शा-नजरी तैयार कर उस पर राजस्व निरीक्षक व तहसीलदार की फर्जी मुहर व हस्ताक्षर अंकित कर प्रस्तुत किया गया, तथा उसी के आधार पर एग्रीमेंट तैयार कराया गया। जब वादी द्वारा दिनांक 21.02.2026 को अपना पैसा वापस मांगा गया तो अभियुक्तों द्वारा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने तथा झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी गयी। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 92/2026 धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2), 352, 351(3), 111(7) बीएनएस बनाम— 01. कृष्णचन्द्र राय पुत्र सुखसागर राय  02.  रेनू राय पत्नी कृष्णचन्द्र राय  03. संगम राय पुत्र कृष्णचन्द्र राय निवासीगण ग्राम मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ व अन्य सहयोगियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।
अभियुक्त कृष्णचन्द्र राय उपरोक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है, जो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर संगठित रूप से धोखाधड़ी, कूटरचना एवं जमीन से संबंधित अवैध गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। उक्त आपराधिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त कृष्णचन्द्र राय व उसके सहयोगियों के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित करते हुए गैंग पंजीकृत किया गया है।
उक्त गैंग का गैंग लीडर कृष्णचन्द्र राय पुत्र सुखसागर राय निवासी ग्राम मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह है। इस गैंग के अन्य सक्रिय सदस्य
1. रेनू राय पत्नी कृष्णचन्द्र राय
2. संगम राय पुत्र कृष्णचन्द्र राय व अन्य हैं।
उक्त गैंग के सदस्य संगठित रूप से लोगों को झांसे में लेकर जमीन खरीद-फरोख्त के नाम पर धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार कर आर्थिक लाभ अर्जित करने जैसे आपराधिक कृत्यों में संलिप्त रहे हैं, जिनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी गयी। इसी क्रम में दिनांक 08.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा थाना बरदह का गैंगेस्टर, हिस्ट्रीशीटर (HS 15B), भूमाफिया अभियुक्त कृष्णचन्द्र राय पुत्र सुखसागर राय निवासी ग्राम मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह को उसके घर अजमतपुर कोडर क्षेत्र से हिरासत में लिया गया।
पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जमीन खरीद-फरोख्त के नाम पर लोगों को झांसे में लेकर कूटरचित नक्शा-नजरी एवं अन्य फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने की बात स्वीकार की गयी।  अभियुक्त ने बताया कि वह अपने परिजनों व अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर जमीन का फर्जी एग्रीमेंट तैयार कर लोगों से बड़ी धनराशि प्राप्त कर लेते थे तथा बाद में टालमटोल करते हुए पैसा हड़प लेते थे। पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है तथा प्रकरण में नामित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। अभियुक्त कृष्णचन्द्र राय उपरोक्त पूर्व से ही जालसाजी, कूटरचना व धोखाधड़ी के माध्यम से लोगों को झांसे में लेकर भारी धनराशि की ठगी करने का अभ्यस्त अपराधी है। इसके द्वारा पूर्व में भी कई व्यक्तियों से करोड़ों रुपये की ठगी किये जाने के आरोप हैं, जिसके सम्बन्ध में जनपद के विभिन्न थानों पर इसके विरुद्ध दर्जनों अभियोग पंजीकृत हैं। जिनका विवरण निम्नवत है। अभियुक्त कृष्णचन्द्र राय पूर्व से ही जालसाजी, कूटरचना व धोखाधड़ी के माध्यम से लोगों को झांसे में लेकर भारी धनराशि की ठगी करने का अभ्यस्त अपराधी है। इसके विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर एक दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। प्रमुख मामलों का विवरण निम्नवत है—
1. मु0अ0सं0 855/2011 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना कप्तानगंज (ठगी ₹7,00,000)
2. मु0अ0सं0 1672/2011 धारा 342/395/397/506 भादवि थाना कोतवाली
3. मु0अ0सं0 158/2018 धारा 406/504/506 भादवि थाना कंधरापुर (ठगी ₹87,50,000)
4. मु0अ0सं0 159/2018 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना कंधरापुर (ठगी ₹1,00,000)
5. मु0अ0सं0 95/2019 धारा 120-B/506 भादवि थाना कंधरापुर
6. मु0अ0सं0 98/2021 धारा 323/419/420/467/468/471/506 भादवि थाना बरदह (ठगी ₹80,000)
7. मु0अ0सं0 353/2022 धारा 406/506 भादवि थाना कोतवाली (ठगी ₹10,000)
8. मु0अ0सं0 191/2023 धारा 406/419/420/427 भादवि थाना सिधारी (ठगी ₹41,02,763)
9. मु0अ0सं0 581/2023 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)द/3(2) SC/ST Act व 25/9 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली
10. मु0अ0सं0 07/2024 धारा 323/325/34/342/427/506 भादवि थाना कंधरापुर
11. मु0अ0सं0 87/2025 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना जीयनपुर (ठगी ₹68,00,000)
12. मु0अ0सं0 148/2025 धारा 406/419/420/506 भादवि थाना कंधरापुर (ठगी ₹48,00,000)
13. मु0अ0सं0 344/2025 धारा 2(b)(1),3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
14. मु0अ0सं0 92/2026 धारा 319(2),318(4),336(3),338,340(2),61(2),352,351(3),111(7) बीएनएस थाना कोतवाली (ठगी ₹33,30,000)
➡ इस प्रकाश अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर अब तक कु *लगभग ₹2,87,00,000 (लगभग 2 करोड़ 87 लाख रुपये)* की ठगी का पता चला है।
➡ विवेचना के क्रम में अन्य घटनाओं की भी जांच की जा रही है।
*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-*
1. प्रभारी निरीक्षक – यादवेंद्र पांडे, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
2. निरीक्षक अपराध – रफी आलम, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
3. स्वॉट टीम प्रभारी – उप निरीक्षक संजय सिंह मय हमराह, जनपद आजमगढ़।
4. उप निरीक्षक – रविंद्र कुमार यादव, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
5. महिला उप निरीक्षक – शशि सिंह, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
6. हेड कांस्टेबल – धर्मेंद्र चौधरी, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
7. कांस्टेबल – राजन कुमार, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

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