आजमगढ़ में सात वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को बारह वर्ष के कठोर कारावास तथा चालीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज राम नारायन ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में सात वर्षीय मासूम बच्ची 17 जनवरी 2019 को रात में लघुशंका के लिए घर से बाहर निकली। तभी आरोपी बिंदु गौड़ उर्फ नंदकिशोर पुत्र धनपति गौड़ पीड़िता को जबरदस्ती उठा ले गया और गांव के बाहर खेत में उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी नंदकिशोर गौड़ के विरुद्ध चार्ज शीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत यादव ने पीड़िता समेत नौ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी बिंदू गौड़ उर्फ नंदकिशोर गौड़ को बारह वर्ष के कठोर कारावास तथा चालीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
मुबारकपुर क्षेत्र में 7 वर्षीया मासूम संग दुष्कर्म का मामला
पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को
12 वर्ष के कठोर कारावास की दी सजा
आरोपी युवक पर 40 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना