






आजमगढ़: कातिलाना हमले के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश जैनुद्दीन अंसारी ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा सुबेदार यादव पुत्र श्यामधारी यादव निवासी अचलपुर, थाना सरांयमीर, 28 मार्च 2014 को दुकान बंद कर घर जा रहा था।तभी रास्ते में श्याम बाबू पासी निवासी वीरपुर, थाना मेहनगर ने वादी को जान से मारने की नीयत से गोली मारकर गम्भीर रुप से घायल कर दिया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरूद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह तथा निर्मल कुमार शर्मा ने कुल दस गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी
श्याम बाबू पासी को दस वर्ष के सश्रम कारावास व दस हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।आरोपी श्याम बाबू पासी इस समय बुलन्दशहर जेल में बंद है।
