मारपीट मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों के दो दो आरोपियों को चार-चार वर्ष के कारावास की सुनाई सजा

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दलित के साथ मारपीट की जाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत में दो आरोपियों को चार-चार वर्ष के कारावास तथा एक एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि इसी मुकदमे के क्रॉस केस में मारपीट तथा धमकी देने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद दो आरोपियों को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट जैनेंद्र कुमार पांडेय ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी महेश राम निवासी डीहा थाना जहानगंज का भतीजा अनिल कुमार 12 जनवरी वर्ष 2000 की सुबह आठ बजे शौच करके लौट रहा था कि गांव के पप्पू यादव पुत्र शारदा यादव, छब्बू यादव पुत्र रामवीर यादव सर्वजीत यादव पुत्र रामवृक्ष यादव ने अनिल को जातिसूचक गाली देते हुए बुरी तरह से मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी।पुलिस से जांच पूरी करने के बाद आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। दौरान मुकदमा आरोपी छब्बू यादव की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी शमशाद अहमद तथा आलोक त्रिपाठी ने कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पप्पू यादव तथा सर्वजीत यादव को चार-चार वर्ष के कारावास तथा एक एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि इसी मुकदमे के क्रॉस केस में विरीज यादव पुत्र झगरु यादव निवासी डीहा ने गांव के ही अनिल पुत्र नरेश तथा महेश पुत्र सूर्यबली के विरुद्ध मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अनिल और महेश को चार चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता इंद्रेश मणि त्रिपाठी तथा रामनाथ प्रजापति ने पैरवी की।

जहानागंज थाना क्षेत्र के डीहा में हुई मारपीट का मामला

मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों के2 _ 2 आरोपियों को चार-चार वर्ष के कारावास की सुनाई सजा

एक पक्ष के दो आरोपियों पर एक एक हजार रुपए अर्थदंड की भी सुनाई सजा

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