






आजमगढ़।
मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) की अदालत ने सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों को बड़ी राहत देते हुए बीमा कंपनी को 77 लाख 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। यह फैसला एमएसीटी के जज मुकेश कुमार सिंह ने सुलह-समझौते के आधार पर सुनाया।
जानकारी के अनुसार थाना सिधारी क्षेत्र के बिशुनपुर राजमंदिर निवासी सुमन ने अपने अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह के माध्यम से एमएसीटी कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था। बताया गया कि 11 जुलाई 2025 की शाम उनके पति शिवचन्द यादव ऑटो रिक्शा से घर लौट रहे थे। मुंडा गांव के पास उतरते समय तेज रफ्तार अर्टिगा वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई।
दुर्घटना में शामिल वाहन Shri Ram General Insurance� से बीमित था। लोक अदालत के मद्देनजर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर बीमा कंपनी और पीड़ित परिवार के बीच समझौता वार्ता शुरू हुई।
बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक मुकेश शर्मा, के.के. शर्मा, विकास तथा अधिवक्ता उमाशंकर श्रीवास्तव के प्रयासों से दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी। इसके बाद अदालत ने बीमा कंपनी को मृतक के परिजनों को 77 लाख 50 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया।
