गैस रिफिलिंग की अवैध दुकान पर छापेमारी, भारी मात्रा में सिलेंडर बरामद, मौके पर 17 सिलेंडर बरामद, कुछ भरे तो कुछ खाली मिले

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आजमगढ़। जिलाधिकारी के निर्देश पर आपूर्ति विभाग की टीम ने अजमतगढ़-नदवा सराय मुख्य मार्ग स्थित कनजरा दिलशादपुर बाजार में अवैध गैस रिफिलिंग की दुकान पर छापेमारी की। जांच में घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध तरीके से रिफिलिंग का कार्य करते हुए दुकान संचालक को पकड़ा गया।
बताया गया कि यह दुकान सुरेंद्र प्रताप पुत्र लिल्लू निवासी ग्राम छपरा सुल्तानपुर, थाना जीयनपुर द्वारा संचालित की जा रही थी। जांच टीम के मौके पर पहुंचने पर आरोपी एक 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर से दूसरे खाली सिलेंडर में गैस भरता मिला। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि आसपास के लोगों से घरेलू गैस सिलेंडर लेकर उनमें से गैस निकालकर 14.2 और 5 किलो के सिलेंडरों में भरकर ऊंचे दामों पर बेचता था।
छापेमारी के दौरान कुल 17 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। इनमें इंडेन, भारत गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के सिलेंडर शामिल हैं। कई सिलेंडरों में गैस भरी हुई पाई गई, जबकि कुछ खाली मिले। टीम ने सभी सिलेंडरों का वजन कराया, जिसमें अनियमितताएं सामने आईं।
मौके से दो गैस रिफिलिंग मशीनें, एक पेचकस, एक प्लास और इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन भी बरामद की गई। इन उपकरणों का इस्तेमाल सिलेंडरों की सील खोलने और गैस रिफिलिंग के लिए किया जा रहा था।
जांच के दौरान दुकान संचालक कोई वैध अभिलेख या लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। आपूर्ति विभाग के अनुसार यह कार्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन है।
मामले को गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी के अनुमोदन पर आरोपी सुरेंद्र प्रताप के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत थाना जीयनपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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