उधार के रुपये के विवाद में हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, दो आरोपियों को उम्रकैद, आर्थिक दंड अलग से

Uncategorized

आजमगढ़। हत्या के एक चर्चित मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी शबनम निवासी सदरपुर बरौली, थाना फूलपुर के पुत्र बेलाल ने गांव के कासिम और फहीम से दो लाख रुपये उधार लिए थे। रुपये की वापसी को लेकर दोनों आरोपी लगातार तगादा कर रहे थे।
अभियोजन के मुताबिक 6 नवंबर 2023 की शाम लगभग 7:30 बजे कासिम और फहीम बेलाल को गांव स्थित एक ट्यूबवेल के पास ले गए, जहां उसे गोली मार दी गई। गोली लगने से बेलाल की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता निर्मल कुमार शर्मा, ओमप्रकाश सिंह एवं रविंद्र नाथ उपाध्याय ने पैरवी करते हुए सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया।
दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रा ने आरोपी कासिम और फहीम को हत्या का दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *