आजमगढ़ में गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई, ₹1.92 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क

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आजमगढ़। जनपद पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरजनपदीय टप्पेबाज और चोरी करने वाले गिरोह के सरगना राज उर्फ सवारिया की अपराध से अर्जित करीब ₹1 करोड़ 92 लाख कीमत की 538.55 वर्ग मीटर भूमि कुर्क कर ली। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर शुक्रवार को थाना बिलरियागंज पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने की।
पुलिस के अनुसार, राज उर्फ सवारिया अपने साथियों के साथ प्रयागराज महाकुंभ, काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या राम मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों, मेलों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर श्रद्धालुओं की टप्पेबाजी और चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। विवेचना में सामने आया कि अपराध से अर्जित धन से उसने ग्राम नदौरा तकरकारी और गड़ेरी पट्टी में भूमि खरीदकर अपना अवैध साम्राज्य खड़ा किया।
राजस्व विभाग के मूल्यांकन में दोनों भूखंडों की कुल बाजार कीमत करीब ₹1.92 करोड़ आंकी गई। जांच में अभियुक्त के पास भूमि खरीदने के लिए कोई वैध आय का स्रोत नहीं मिला। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया।
शुक्रवार को पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने डुगडुगी पिटवाकर नियमानुसार दोनों गांवों में स्थित भूमि को प्रशासनिक कब्जे में लेते हुए कुर्की की कार्रवाई पूरी की। कार्रवाई के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा और शांति व्यवस्था बनाए रखी गई।
पुलिस ने बताया कि राज उर्फ सवारिया और उसके गिरोह के खिलाफ आजमगढ़ और लखनऊ समेत विभिन्न जनपदों में चोरी, टप्पेबाजी और गैंगस्टर एक्ट के कई मुकदमे दर्ज हैं।
एसएसपी डॉ. अनिल कुमार ने कहा कि अपराध से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ताकि संगठित अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ी जा सके।

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