
आजमगढ़: 26 अक्टूबर को थाना कन्धरापुर पर प्रार्थना पत्र के आधार पर दुष्कर्म का अभियोग पंजीकृत किया गया। पीड़िता का आरोप था कि आरोपी व्यक्ति द्वारा पीड़िता के साथ मारपीट, छेड़खानी एवं जान से मारने की धमकी दी गई थी। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान, चिकित्सीय परीक्षण एवं उपलब्ध वीडियो साक्ष्यों के आधार पर पाया गया कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया था। विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर अभियोग में धारा 74 बीएनएस का लोप कर धारा 64 बीएनएस की वृद्धि की गई। मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त श्रीकान्त उर्फ लूंसी पुत्र गिरधारी निवासी गोधपुर थाना कन्धरापुर को सेहदा अंडरपास (पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नीचे) से गिरफ्तार किया गया।
