जेल में सजा काट रहे माफिया कुंटू सिंह के सहयोगी की 28.90 लाख की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

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आजमगढ़। प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के सहयोगी सुनील कुमार सिंह के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत सुनील कुमार सिंह की करीब 28.90 लाख रुपये बाजार मूल्य की दो संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। कुर्क की जाने वाली संपत्तियों में एक जेसीबी और एक मोटरसाइकिल शामिल है।

पुलिस के अनुसार सुनील कुमार सिंह पुत्र तीरथ सिंह निवासी ताहिरपुर, थाना रौनापार के खिलाफ कोतवाली थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस रिपोर्ट और उपलब्ध आपराधिक अभिलेखों के आधार पर आरोप है कि उसने गैंग के सदस्यों के साथ आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से अपने नाम पर संपत्तियां खरीदीं। इन संपत्तियों की खरीद के लिए कोई वैध आय स्रोत प्रथम दृष्टया सामने नहीं आया।

जिला मजिस्ट्रेट ने 3 अक्टूबर को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्की का आदेश पारित किया। इसके तहत 3 जून 2022 को खरीदी गई जेसीबी वाहन संख्या यूपी-50-डीटी-4150, जिसकी बाजार कीमत 28 लाख रुपये बताई गई है, तथा 3 जनवरी 2018 को खरीदी गई हीरो सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल संख्या यूपी-50-बी-डी-0560, जिसकी बाजार कीमत 90 हजार रुपये है, कुर्क की जाएगी। दोनों वाहनों का कुल बाजार मूल्य 28 लाख 90 हजार रुपये है।

प्रशासन ने कुर्क की गई संपत्तियों का प्रशासक प्रभारी निरीक्षक सिधारी को नियुक्त किया है। उन्हें नियमानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस के अनुसार सुनील कुमार सिंह के खिलाफ आजमगढ़ के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, धोखाधड़ी, कूटरचना, गैंगस्टर एक्ट समेत कुल सात मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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