19 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में नौ दोषियों को उम्रकैद, क्रॉस केस में छह को पांच साल की सजा, रुदरी गांव में दशहरे के दिन हुई थी दो लोगों की हत्या, अदालत ने दोनों मुकदमों में सुनाया फैसला

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आजमगढ़। रानी की सराय थाना क्षेत्र के रुदरी गांव में करीब 19 वर्ष पूर्व हुए दोहरे हत्याकांड में अदालत ने नौ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 74 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। वहीं, इसी घटना से जुड़े क्रॉस केस में छह आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास और प्रत्येक को 29 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक कमलापति की अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। इससे पहले सोमवार को अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, रानी की सराय थाना क्षेत्र के रुदरी गांव निवासी रामजन्म सिंह 21 अक्टूबर 2007 को दशहरे के दिन सुबह करीब नौ बजे अपने दरवाजे पर बैठे थे। तभी गांव के प्रधान विपिन सिंह, राजेश सिंह, चुन्नू उर्फ रणविजय, बलवंत सिंह, राधेश्याम सिंह, छोटू उर्फ पंकज, लोकनाथ सिंह, अरविंद सिंह, जीवन प्रकाश और शिवदास सिंह हथियारों से लैस होकर वहां पहुंच गए। आरोप है कि विपिन सिंह के ललकारने पर हमलावर उत्तर दिशा की ओर भागे। इसी दौरान विपिन सिंह ने तालुकदार सिंह को गोली मार दी, जबकि राजेश सिंह ने पारसनाथ सिंह को गोली मार दी। अन्य आरोपियों ने रामजन्म सिंह, उनके भतीजे अंकित सिंह और आशीष को लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया। गोली लगने से तालुकदार सिंह और पारसनाथ सिंह की मौके पर ही मौत हो गई।

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