तेज आवाज में डीजे प्रतियोगिता कराने पर आयोजकों और संचालकों के खिलाफ मुकदमा, दो पिकअप सीज, 32 बड़े साउंड बॉक्स समेत भारी मात्रा में डीजे उपकरण जब्त, पुलिस की चेतावनी के बावजूद कम नहीं की जा रही थी आवाज

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इसके बाद पुलिस ने दो पिकअप वाहनों को धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज कर दिया और अन्य वाहनों का ई-चालान किया। मामले में उपनिरीक्षक गोपाल प्रसाद मौर्य की तहरीर पर तीन नवंबर को मु0अ0सं0 278/2026 के तहत बीएनएस की धारा 289, 292 और 293, ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियमावली-2000 की धारा 4/6 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 की धारा 15(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान तीन एम्पलीफायर, 32 बड़े साउंड बॉक्स, 14 स्पीकर, तीन माइक, 17 मशीन, 14 लेजर लाइट, दो मिक्सर, एक इक्वालाइजर, तीन एसआरपी लाइट, तीन स्टेबलाइजर, नौ बोर्ड, एक तख्त, दो मेज और तीन स्टैंड फैन सहित डीजे के अन्य उपकरण जब्त किए। सीज किए गए पिकअप वाहनों में यूपी 50 एफटी 2193 और यूपी 50 टी 0622 शामिल हैं।
यह कार्रवाई एसएसपी डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में निजामाबाद पुलिस ने की।

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