


आजमगढ़: थाना जहानागंज पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई जिसमें 01 गोतस्कर घायल हुआ। उसके सहित 02 गिरफ्तार किए गए।
अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचा-कारतूस, 01 पिकअप वाहन व 01 पशु बरामद किया गया।
घायल अभियुक्त के विरुद्ध गोवध/गौ-तस्करी, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, पशु क्रूरता एवं अन्य संगीन अपराधों में कुल 08 मुकदमे दर्ज हैं। रात्रि लगभग 12:30 बजे थाना जहानागंज पुलिस द्वारा क्षेत्र में गश्त की जा रही थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम गम्भीरवन (बड़ैला ताल) के पास एक पिकअप वाहन में छुट्टा गोवंश लादा जा रहा है। थानाध्यक्ष जहानागंज द्वारा पुलिस बल के साथ तत्काल घेराबंदी की गई। स्वयं को घिरता देखकर बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में 01 बदमाश के बाएँ पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जबकि 01 अन्य बदमाश मौके से पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। घायल गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान मोहीम अहमद पुत्र दिलशेर अहमद नि0 कोटिला (कंकाली टोला) थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष और दूसरे की सुनील कुमार पुत्र शोभनाथ नि0 जलाईपुर ऊँचेगाँव थाना रानी की सराय उम्र 30 वर्ष के रूप में हुई।
घायल को इलाज हेतु सदर अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया है। घटनास्थल को सुरक्षित कर फील्ड यूनिट द्वारा निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई है। पूछताछ के दौरान घायल अभियुक्त ने बताया कि वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सुनियोजित रूप से गोवध एवं गौ-तस्करी का कार्य करता था। अभियुक्तगण प्रायः देर रात्रि का समय चुनते थे तथा ऐसे छुट्टा गोवंश को चिन्हित करते थे जो आबादी से दूर अथवा सुनसान क्षेत्रों में विचरण कर रहे हों। चिन्हित किए गए गोवंश को अभियुक्तगण मौके का लाभ उठाकर पकड़ते थे तथा उसे निर्जन स्थानों पर ले जाकर अवैध रूप से वध करते थे। वध के पश्चात मांस को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर ऊँचे दामों पर बिक्री किया जाता था। वध के उपरान्त शेष अवशेषों को नदी, नालों में फेंककर अथवा जमीन में गाड़कर अभियुक्तगण साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास करते थे, जिससे अपराध का पता न चल सके।
इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण कुछ मामलों में गोवंश को वाहनों पर लादकर अन्य प्रान्तों, विशेषकर बिहार, ले जाकर अवैध रूप से बिक्री करते थे। अभियुक्तगण पूर्व में भी गोवध एवं गौ-तस्करी से संबंधित कई मामलों में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। पुलिस की निगरानी से बचने के लिए अभियुक्तगण बार-बार स्थान परिवर्तन कर अपराध कारित करते थे तथा अपनी गतिविधियाँ गोपनीय रखने का प्रयास करते थे।
आपराधिक इतिहास- (घायल अभियुक्त मोहिम पुत्र दिलशेर उपरोक्त)
1. मु0अ0सं0– 79/2016, धारा 3(1)(X) एससी/एसटी एक्ट व 147/504/506 भादवि, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0– 52/2021, धारा 379/504/506 भादवि, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0– 54/2014, धारा 110G द0प्र0सं0, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0– 199/2016, धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0– 101/2016, धारा 393 भादवि, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0– 212/2018, धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0– 19/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।
8. मु0अ0सं0– 37/2026, धारा 109(1)/351(3)/352 बीएनएस व 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।
*अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र शोभनाथ उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-*
1- मु0अ0सं0– 19/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।
2- मु0अ0सं0– 37/2026, धारा 109(1)/351(3)/352 बीएनएस व 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।
