
आजमगढ़: अनुसूचित जाति की 12 वर्षीया लड़की के साथ छेड़खानी के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा साढे सात हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार जहानागंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 06 अक्टूबर 2014 को शाम लगभग चार बजे पीड़िता अपने खेत में घास काटने गई थी। वहीं पर गांव के सूर्यभान ने कहा कि वह उसकी आटा चक्की में झाड़ू लगा दे। पीड़िता जब झाड़ू लगाकर निकलने लगी तब सूर्यभान ने उसके साथ छेड़खानी की। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत यादव ने कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सूर्यभान को तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा साढे सात हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
