
आजमगढ़ में तीन थाना क्षेत्र में हुई नाबालिगों संग दुष्कर्म की घटनाओं में 25 हजार रुपए के इनामी आरोपी संग तीन अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।
थाना – सिधारी क्षेत्र में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाला ₹25,000 का इनामिया वांछित अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। वर्ष 2023 में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 81/23 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान माननीय न्यायालय में धारा 164 सीआरपीसी के अंतर्गत दिए गए बयान के आधार पर अभियुक्त विरेन्द्र तेली उर्फ सोनू का नाम प्रकाश में आया। साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा 366/376 भादवि एवं 5J(2)/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। अभियुक्त गिरफ्तारी से बचता रहा, जिस कारण वह वांछित घोषित किया गया तथा उस पर ₹25,000 का इनाम घोषित किया गया। अभियुक्त द्वारा नाबालिग से पूर्व परिचय स्थापित कर विश्वास में लिया गया।
बातचीत व झूठे प्रलोभनों के माध्यम से उसे बहला-फुसलाकर घर से बाहर ले जाया गया। अवसर पाकर अभियुक्त द्वारा नाबालिग को भगा ले जाकर अपराध कारित किया गया।
घटना के पश्चात अभियुक्त लगातार स्थान बदलकर पुलिस से बचता रहा। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0 81/23 में ₹25,000 का इनामिया वांछित अभियुक्त पल्हनी रेलवे क्रॉसिंग के पास मौजूद है तथा कहीं भागने की फिराक में है। पुलिस टीम तत्काल बताए गए स्थान पर पहुँची और घेराबंदी की गई। पुलिस को देखकर अभियुक्त भागने का प्रयास करने लगा, जिसे तत्परता से पकड़ लिया गया।
पूछताछ में उसने अपना नाम विरेन्द्र तेली उर्फ सोनू पुत्र अर्जुन तेली निवासी नवलपरासी पश्चिम, लुम्बनी (नेपाल) बताया।
अभियुक्त को समय लगभग 01.50 बजे कारण गिरफ्तारी बताते हुए विधिवत गिरफ्तार किया गया। पूरा नाम: विरेन्द्र उर्फ सोनू, पिता का नाम: अर्जुन, निवासी: ग्राम गुठी प्रसौनी, थाना बेलाटाड़ी प्रतापपुर जनपद/राज्य: नवलपरासी पश्चिम, लुम्बनी (नेपाल), उम्र: लगभग 21 वर्ष है।
थाना – पवई, क्षेत्र में नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार
थाना पवई पर दिनांक 17.01.2026 को प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त प्रकरण में थाना पवई पर मु0अ0सं0 0011/2026, धारा 137(2), 87 बीएनएस अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान अभियुक्त सत्यम पुत्र दिलीप, निवासी हमीरपुर, थाना पवई का नाम प्रकाश में आया।
उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द मय हमराह हे0का0 मंजीत ठाकुर एवं म0का0 सुमन ने अभियुक्त सत्यम पुत्र दिलीप को सुलेमापुर से गिरफ्तार किया गया।
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थाना – देवगांव, क्षेत्र में शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार
आवेदिका द्वारा थाना देवगांव पर तहरीर दी गई कि आरोपी द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया।
• प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 34/2026, धारा 69 बी.एन.एस. के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
• प्रकरण की विवेचना उ0नि0 विनय कुमार सिंह द्वारा की जा रही है। पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त गुलाबचन्द्र पुत्र केरा, निवासी ग्राम चेवार पूरब, थाना देवगांव, को अभियुक्त के घर के सामने से पुलिस हिरासत में लिया गया।
उम्र: लगभग 30 वर्ष है।
