
आजमगढ़: पांच वर्ष के मासूम बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किए जाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा पंद्रह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार बरदह थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन मार्च 2016 की शाम चार बजे आरोपी बच्चू लाल सोनकर पीड़ित बच्चे को टॉफी देने के बहाने बुलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ और प्राकृतिक दुष्कर्म किया। पीड़ित बच्चे ने जब यह बात अपने घर वालों को बताने के बाद जब पीड़ित के पिता ने शिकायत की तब बच्चू लाल सोनकर ने पीड़ित के पिता को जान से मारने की धमकी दी इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया।अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत राम यादव ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी बच्चू लाल सोनकर को सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा पंद्रह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
