
आजमगढ़: कार्यालय : मुख्य चिकित्साधिकारी से हुई शिकायत के आधार पर अवैध सोनोग्राफी सेंटर के विरुद्ध विस्तृत कार्रवाई की गई। प्राप्त शिकायती पत्र के अनुसार बिलरियागंज क्षेत्र अंतर्गत स्टेट बैंक के बगल में, पूर्व पटरी पर स्थित एक सोनोग्राफी सेंटर अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। शिकायत में यह उल्लेख किया गया था कि उक्त सेंटर पर न तो कोई पंजीकृत चिकित्सक कार्यरत है और न ही सोनोग्राफी मशीन संचालन हेतु कोई वैध लाइसेंस उपलब्ध है।
शिकायतकर्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि सेंटर द्वारा गलत एवं भ्रामक रिपोर्टें जारी की जा रही हैं, जिससे आम जनमानस के जीवन एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बनी हुई है।
शिकायत की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी के आदेश एवं मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ. एन. आर. वर्मा के निर्देश पर डिप्टी मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ. आलेन्द कुमार द्वारा अपनी टीम के साथ मौके पर निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि संबंधित सोनोग्राफी सेंटर के पास आवश्यक पंजीकरण, पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य अभिलेख, वैध लाइसेंस तथा अधिकृत चिकित्सक से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। टीम के मौके पर पहुँचने के समय सेंटर का संचालक उपस्थित नहीं पाया गया।
उक्त तथ्यों के आधार पर जनहित एवं प्रचलित नियमों को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित सोनोग्राफी सेंटर को तत्काल प्रभाव से सीज़ कर दिया गया। प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है।
मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनपद में अवैध, अपंजीकृत एवं गैर-मानक स्वास्थ्य संस्थानों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
