



आजमगढ़: नाबालिग किशोरी से गैंग रेप के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक पर दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार दीदारगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 16वर्षीया पीड़िता अपनी मां के साथ ननिहाल आई हुई थी। ननिहाल में 24 अप्रैल 2016 की रात पीड़िता घर के बाहर चारपाई पर सो रही थी।तभी रात लगभग बारह बजे गांव के अरविंद तथा सुभाष पीड़िता को उठा ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत यादव ने कुल दस गवाहो को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अरविंद तथा सुभाष को दस दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
