






आजमगढ़: विवाहिता की हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास तथा दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट नंबर एक अजय कुमार शाही ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा शिवमूरत निवासी मुड़ियार थाना फूलपुर की पुत्री प्रेमलता का विवाह वर्ष 2004 में अनिरूद्ध निवासी शाहमर्दानपुर थाना पवई के साथ हुआ था। विवाह के बाद अनिरुद्ध आए दिन शराब पी कर अपनी पत्नी प्रेमलता को मारता पीटता था। अंततः अनिरुद्ध ने 19 सितंबर 2019 को दिन में दुपट्टे से गला दबाकर अपनी पत्नी प्रेमलता की हत्या कर दी।पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी पति के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से एडीजीसी अभय दत्त गोंड तथा हरेंद्र सिंह ने कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति अनिरुद्ध को आजीवन कारावास तथा दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
