आजमगढ़ में हत्या के मुकदमे में बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक माफिया मुख्तार अंसारी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। मुकदमे में पेशी के दौरान एक आरोपी सोहन पासी के न्यायालय में उपस्थित न रहने पर अदालत ने सोहन पासी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट का आदेश जारी किया। मामले में विशेष अभियोजक राधेश्याम मालवीय ने बताया कि 6 फरवरी 2014 को आजमगढ़ के तरवां थाना क्षेत्र के एराकला गांव में मजदूर राम इकबाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में एक अन्य मजदूर पांचू घायल हो गया था। घटना के लगभग छ महीने बाद मुख्तार अंसारी का नाम आरोपी के तौर पर प्रकाश में आया। इस मुकदमे में गवाही की प्रक्रिया चल रही है। मुकदमे में अब तक 12 गवाह परीक्षित हो चुके हैं। अभियोजन पक्ष की तरफ से दो गवाह डॉक्टर सर्वेश राज तथा कांस्टेबल जितेंद्र नाथ अदालत में मौजूद थे, लेकिन एक अभियुक्त सोहन पासी के अनुपस्थित रहने के कारण गवाही की कार्यवाही नहीं हो सकी।। इस मुकदमे में कुल 12 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई थी। जिसमें से अनुज कनौजिया तथा अभिषेक मिश्रा बाद में फरार हो गए तो उनकी पत्रावली अलग कर दी गई। एक आरोपी सिहारी की मृत्यु हो चुकी है। मुकदमे के तीन आरोपी मुख्तार अंसारी ,राजन पासी तथा श्याम बाबू पासी अलग-अलग जेल में बंद है। शेष आरोपी जमानत पर हैं। अदालत ने अगली कार्रवाई के लिए 11 मार्च तारीख निर्धारित कर दी।
तरवां थाना क्षेत्र के एरा कला में वर्ष 2014 में हुई हत्या का मामला
बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की वीसी से एमपी एमएलए कोर्ट में हुई पेशी
एक आरोपी के उपस्थित न होने पर जारी हुआ गैर जमानती वारंट