






आजमगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत प्रभावी विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की निगरानी और सशक्त पैरवी के चलते दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को न्यायालय से सजा दिलाई गई है।
पहले मामले में थाना मुबारकपुर में वर्ष 2014 में दर्ज जहरीली शराब विक्रय के प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी सुभाष यादव पुत्र स्व. मितलू यादव निवासी केशवपुर थाना जीयनपुर को दोषी करार दिया। अभियोजन के अनुसार 15 अगस्त 2014 को आरोपी के कब्जे से 20 लीटर जहरीली शराब बरामद हुई थी। इस मामले में 5 गवाहों के परीक्षण के बाद 2 मई 2026 को एएसजे (एंटी करप्शन)-1 न्यायालय, आजमगढ़ ने आरोपी को जेल में बिताई गई 18 दिन की सजा एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
वहीं दूसरे मामले में थाना फूलपुर में वर्ष 2010 में दर्ज नाजायज चाकू रखने के मामले में आरोपी गुलजार पुत्र जलालुद्दीन निवासी जगदीशपुर को न्यायालय ने दोषी पाया। 15 दिसंबर 2010 को आरोपी के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ था। इस मामले में आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार करने के आधार पर 2 मई 2026 को एसीजेएम-11 कोर्ट, आजमगढ़ ने न्यायालय उठने तक का कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत लंबित मामलों में तेजी से सुनवाई कराकर दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है, जिससे अपराधियों में कानून का डर बढ़े और न्याय प्रणाली पर आमजन का विश्वास मजबूत हो।
