






आजमगढ़: वादिनी मुकदमा द्वारा 22 मई 2026 को थाना सिधारी पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि विपक्षी अशोक कुमार यादव पुत्र हरिवंश यादव निवासी ग्राम जमालपुर थाना सिधारी द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया तथा सह अभियुक्तों द्वारा उसका सहयोग किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 64/2026 धारा 64(2), 351(3), 61(2) बीएनएस बनाम अशोक यादव पुत्र हरिवंश यादव निवासी जमालपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़, मंगलदीप पुत्र भीमा यादव निवासी धनहुआ थाना जहानागंज तथा 3. भीमा यादव निवासी धनहुआ थाना जहानागंज के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गई। उ0नि0 धर्मराज यादव थाना सिधारी और हमराह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अशोक कुमार यादव पुत्र हरिवंश यादव निवासी ग्राम जमालपुर थाना सिधारी व हाल पता न्यू कालोनी जमालपुर थाना सिधारी, उम्र करीब 40 वर्ष को हाईडिल चौराहे से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।
