मिलावटी बेसन बेचने पर व्यापारी को कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा, अर्थदंड अलग से, 29 साल पुराने मुकदमे में आया फैसला

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आजमगढ़: मिलावटी बेसन बेचने के 29 साल पुराने मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को एक वर्ष के कारावास तथा पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 10 रश्मि चन्द ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार खाद्य निरीक्षक इंद्रजीत प्रसाद 18 नवंबर 1996 को दिन में तीन बजे मुबारकपुर कस्बे के गल्ला मंडी में शकील अहमद की दुकान पर पहुंचे। वहां बिक्री के लिए रखे गए बेसन में अपमिश्रण का संदेह होने पर खाद्य निरीक्षक इंद्रजीत प्रसाद ने शकील अहमद से दस रूपये का बेसन खरीदा। बेसन की जांच के लिए सैंपल को जन विश्लेषक लखनऊ को भेजा गया। जन विश्लेषक लखनऊ की रिपोर्ट के अनुसार भेजे गए नमूने में मटर दाल के आटा का मिश्रण पाया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मुकदमे में दो गवाह अदालत में परीक्षित कराए गए।दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शकील अहमद को एक वर्ष के कारावास तथा पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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